As of June 2019, a total of 1, 920 SC-ST units ha applied for fresh/renewal of SPRS registrations
एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)
सरकार अनेक सामानों की सबसे बड़ी एकल खरीददार है। लघु सेक्टर से खरीददारियों के हिस्से में वृद्धि करने की दृष्टि से 1955-56 में सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। एनएसआईसी, सरकारी खरीददारियों में सहभागिता के लिए एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करता है।
पंजीकरण के लाभ
एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां, राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा यथा अधिसूचित ''सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईज) के लिए सरकारी खरीद नीति आदेश '' , के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- टेंडर सेट नि:शुल्क जारी करना
- बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट
- एल-1 + 15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के अंदर मूल्य उद्धृत करने वाले टेंडर में भाग लेने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को एल-1 मूल्य तक अपने मूल्य नीचे लाकर आवश्यकता के 25 प्रतिशत तक के भाग की आपूर्ति की अनुमति भी होगी, जहां एल-1, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा कोई अन्य हो।
- प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों या प्रदान की जाने वाले सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। एमएसई से 25 प्रतिशत की खरीद की वार्षिक आवश्यकता में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित है |
- उपर्युक्त के अलावा, 358 उत्पाद / मदें भी अनन्य रूप से लघु सेक्टर से खरीद के लिए आरक्षित हैं।
पात्रता
- सभी ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग निदेशक (डीआई)/जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के साथ विनिर्माणकर्ता/सेवा उद्यमियों के रूप में पंजीकृत हैं या उनके पास उद्यमी ज्ञापन (ईएम भाग-।।) की अभिस्वीकृति है, एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अंतर्गत एनएसआईसी के साथ पंजीकरण के पात्र हैं।
- ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, जिन्होंने पहले ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है परंतु मौजूदगी का एक वर्ष पूरा नहीं किया है। 5.00 लाख रुपए की आर्थिक सीमा के साथ एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। जो पंजीकरण शुल्क लगाने और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात जारी करने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
आवेदन करने का तरीका
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को या तो हमारी वेबसाइट www.nsicsproonline.com पर ऑनलाइन या दो प्रतियों में विनिर्धारित आवेदनपत्र पर आवेदन करना होगा और यह इकाई के सबसे निकट स्थान पर स्थित एनएसआईसी के संबंधित जोनल/शाखा/हब कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन-पत्र भरने और दस्तावेज़ पूरा करने में किसी कठिनाई की स्थिति में कृपया एनएसआईसी के किसी जोनल/शाखा/ हब कार्यालय से परामर्श करें। आवेदन-पत्र, जिसमें शर्तें और निबंधन दिए गए हैं, एनएसआईसी के सभी कार्यालयों से नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
आवेदन-पत्र के साथ संबद्ध दिशानिर्देशों में उन दस्तावेज़ों की जांच-सूची उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पंजीकरण शुल्क
एकल बिन्दु पंजीकरण/नवीनीकरण / संशोधन का शुल्क आवेदक इकाई के नवीनतम औडिट की हुई बैलेन्स शीट में दिखाये गए बिक्री टर्न ओवर के अनुसार निर्धारित होता है | तथापि, अनुसूचित जाति/ जनजाति के स्वामित्व वाली आवेदक सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण / संशोधन का शुल्क केवल 100 रुपये + जीएसटी के टोकन भुगतान पर उपलब्ध है |
पंजीकरण प्रक्रिया
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को हमारी वेबसाइट www.nsicspronline.com पर ऑनलाइन या निर्धारित आवेदन पत्र (डुप्लिकेट में) के साथ-साथ अपेक्षित शुल्क और दस्तावेजों के साथ निकटतम जोनल / शाखा / उप शाखा और हब कार्यालय / एक्सटेंशन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ संबंधित निरीक्षण एजेंसी को भेज दिया जाएगा और संबंधित निरीक्षण एजेंसी के पक्ष में प्रेषित निरीक्षण शुल्क का सबूत सूक्ष्म और लघु उद्यम के तकनीकी निरीक्षण के लिए अनुरोध किया जाएगा।
- निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, निरीक्षण एजेंसी द्वारा सिफारिश की गई वस्तुओं / दुकानों के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को SPRS पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा |