As of June 2019, 16,556 SC-ST entrepreneurs have been benefitted through 655 events
अपने उत्पादों की प्रतियोगितात्मकता और विपणनीयता में वृद्धि करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों को विपणन सहायता नेशनल एस सी एस टी हब के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से उपलब्ध कराई जाती है :
विशेष विपणन सहायता स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
क्रियाकलाप |
घटक |
सहायता का पैमाना |
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1.विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ व्या्पार मेलों/ संगोष्ठियों में जाने की व्यंवस्थां करना |
हवाई किराया |
भाग लेने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति उद्यम से अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक प्रतिनिधि के लिए सबसे कम दूरी वाले मार्ग द्वारा किफायती श्रेणी का 100 प्रतिशत हवाई किराया। |
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दैनिक भत्ता |
विदेश मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार देश-विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ते की दर का दुगना। इसमें आवास, परिवहन आदि के खर्चे शामिल होंगे। |
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अधिकतम बजटीय सहायता |
भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम के लिए प्रति कार्यक्रम सहायता का अधिकतम बजटीय सहायता 1.50 लाख रुपए होगी।
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2.विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/ व्यापार मेलों में सहभागिता |
निर्मित स्टाल प्रभार |
न्यूनतम आकार के स्टाल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी। |
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हवाई किराया |
विदेश मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार देश-विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ते की दर का दुगना। इसमें आवास, परिवहन आदि के खर्चे शामिल होंगे। |
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दैनिक भत्ता |
विदेश मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ते की दर का दुगना। इसमें आवास, परिवहन आदि के खर्चे शामिल होंगे। |
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माल-भाड़ा |
अधिकतम 30,000/- रुपए |
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अधिकतम बजटीय सहायता |
सूक्ष्म अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम |
3.00 लाख रु. |
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लघु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम |
2.50 लाख रु. |
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मध्यम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम |
1.50 लाख रु. |
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3. घरेलू प्रदर्शनियों/ व्यापार मेलों में जाने की व्यवस्था करना |
किराया |
10,000/- रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए निकटतम मार्ग द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डे से प्रदर्शनी के स्थान तक बस/रेलगाड़ी/हवाई जहाज से आने-जाने के वास्तविक किराये का 100 प्रतिशत (एसी-।।। टियर श्रेणी तक सीमित)। |
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4. घरेलू प्रदर्शनियों/ व्यापार मेलों में सहभागिता |
निर्मित स्टाल प्रभार |
कार्यक्रम के न्यूनतम आकार के स्टाल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी। |
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किराया |
10,000/- रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए निकटतम मार्ग द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डे से प्रदर्शनी के स्थान तक बस/रेलगाड़ी/हवाई जहाज से आने-जाने के वास्तविक किराये का 100 प्रतिशत (एसी-।।। टियर श्रेणी तक सीमित)। |
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माल-भाड़ा |
प्रति प्रदर्शनी 15,000/- रुपए की धनराशि की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन विनिर्माण इकाई के स्थान से प्रदर्शन के स्थान तक प्रदर्श/उत्पाद ले जाने के लिए आने-जाने के 100 प्रतिशत परिवहन प्रभार। |
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प्रति कार्यक्रम भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम के लिए 1.50 लाख रुपए। |
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5.वेंडर विकास कार्यक्रम |
उद्योग संघों द्वारा वीडीपी/बीएसएम आयोजित करना |
बजट खर्चे के विभिन्न घटकों अर्थात् स्थान का किराया, आंतरिक सज्जा, विज्ञापन, लेखन-सामग्री एवं मुद्रण सामग्री, परिवहन, दोपहर का भोजन/अल्पाहार आदि पर निर्भर होगा। तथापि, वीडीपी के लिए निवल बजटीय सहायता निम्नलिखित सीमा की शर्त के अधीन होगी: राष्ट्रीय/राज्य/ 10.00 लाख रु. क्षेत्रीय स्तर :
टिप्पणी: वेंडर विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों को परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा। |
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6.कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां/ जागरूकता अभियान |
उद्योग संघ/ एनएसआईसी, एमएसएमई डीआई के फील्ड कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले |
कार्यशाला/संगोष्ठियां आयोजित करने का खर्च निम्नलिखित की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन होगा: राष्ट्रीय स्तर – 5.00 लाख रुपए राज्य/क्षेत्रीय स्तर:
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