सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लोक खरीद नीति आदेश, 2012
नीति:
- एमएसईज के लिए लोक खरीद नीति आदेश, 2012 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- यह नीति, वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से लागू है (राजपत्र अधिसूचना 09 नवंबर, 2018 को जारी की गई)।
- नीति का उद्देश्य, सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों का संवर्धन और विकास करना है। तथापि यह नीति, प्रतियोगितात्मक, सुदृढ़ खरीद पद्धतियों का पालन करने और एक ऐसी प्रणाली, जो उचित, न्यायपूर्ण, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और किफायती हो, के अनुसार आपूर्तियों के क्रियान्वयन के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है।
नीति की प्रमुख विशेषताएं:
- प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सेक्टर से 25 प्रतिशत खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत लक्ष्य में से 4 प्रतिशत खरीद का उप-लक्ष्य।
- न्यूनतम 25 प्रतिशत का समग्र खरीद लक्ष्य 01 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया।
- महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए विशेष व्यवस्था। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से कुल खरीद में से, 25 प्रतिशत लक्ष्य के अंदर 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को नि:शुल्क निविदा सेट और बयाना राशि के भुगतान से छूट।
- मूल्य बैंड एल-1 जमा 15 प्रतिशत के अंदर मूल्य उद्धृत करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, एल-1 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा मूल्य कम करने की शर्त के अधीन एल-1 स्तर पर निविदाकृत मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत की आपूर्ति की अनुमति होगी, जब एल-1, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा कोई अन्य हो, , बशर्ते सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एल-1 तक मूल्य कम करने पर सहमत हो ।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से विशेष खरीददारी के लिए 358 उत्पाद आरक्षित हैं।
- मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी वार्षिक खरीद योजना तैयार करेंगे और जिसे इन उपक्रमों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा |
- सरकारी खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहभागिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए वेंडर विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कृपया: https://msme.gov.in/public-procurement-policy देखें।